How to Update KYC for EPF UAN


Since the introduction of the Universal Account Number in 2014, all processes related to the Employees’ Provident Fund (EPF) have been simpler and faster. To upload your KYC documents to the EPFO, you will need the UAN.

By linking the UAN to the Aadhaar, documents may be uploaded. While it is not required to file a KYC document, having your KYC details embedded in the EPF UAN site speeds up activities that require verification.

The process to upload KYC in EPF UAN

Updating your KYC details through the EPFO member site is simple. EPFO members must follow these simple procedures to update their information on the EPFO portal:

Step 1: Log in to your EPF account at https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ with your UAN and password.

Step 2: Click on the ‘KYC’ option from the drop-down list under the ‘Manage’ section.

Step 3: The form for changing the KYC information will be displayed. You must enter the relevant information, such as your PAN, Aadhaar, Passport, and bank account information.

Step 4: Tick the box next to the document you want to change. Enter the document number, your name as it appears on the document, and any extra information, such as the IFSC in the case of bank details and the expiry date in the case of a passport or driving licence.

Step 5: Select the ‘Save’ option. This will save your information in the ‘Pending KYC’ area.

Step 6: If you do not want your information changed, you can stop the KYC process by clicking the ‘X’ symbol next to the document before it is validated by the EPFO.

Step 7: Next, the EPFO verifies your information against the records of the relevant department.

Step 8: The document is marked as verified once the details have matched exactly.

Key Points to consider

  • You must ensure that there are no discrepancies in the details that you have provided from your KYC documents such as Aadhaar card, Passport, PAN card, driver’s licence, and so on while filling out the contents of your KYC document.
  • After you’ve uploaded your paperwork, the approval process from your employer will take about 2-3 days.

Members of EPF who have their KYC details incorporated in the portal typically have their claims, withdrawals, transfers, and so on processed considerably faster, and the process is simpler for both the employee and the employer.

Advantages of updating KYC for EPF UAN

Once your KYC information has been updated in your EPF account, you will be able to take advantage of a number of benefits. Some of these are listed below:

  • Only when KYC details have been seeded with the UAN or after the EPF KYC has been updated can online withdrawal claims be accepted.
  • If the KYC information is up to date, EPF accounts can be transferred smoothly.
  • After activation, members receive a monthly SMS informing them of their monthly PF.
  • If a member withdraws his or her PF before 5 years of service, a 10% TDS will be imposed on the amount if the PAN is updated in the EPF account. If the PAN is not updated, the TDS charge will rise to 34.608%

ईपीएफ यूएएन के लिए केवाईसी कैसे अपडेट करें

2014 में यूनिवर्सल अकाउंट नंबर की शुरुआत के बाद से, कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) से संबंधित सभी प्रक्रियाएं सरल और तेज हो गई हैं। ईपीएफओ में अपने केवाईसी दस्तावेज अपलोड करने के लिए, आपको यूएएन की आवश्यकता होगी।

यूएएन को आधार से लिंक करके दस्तावेज अपलोड किए जा सकते हैं। हालांकि केवाईसी दस्तावेज़ दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है, ईपीएफ यूएएन साइट में आपके केवाईसी विवरण एम्बेड होने से सत्यापन की आवश्यकता वाली गतिविधियों को गति मिलती है।

ईपीएफ यूएएन में केवाईसी अपलोड करने की प्रक्रिया

ईपीएफओ सदस्य साइट के माध्यम से अपने केवाईसी विवरण को अपडेट करना आसान है। ईपीएफओ सदस्यों को ईपीएफओ पोर्टल पर अपनी जानकारी अपडेट करने के लिए इन सरल प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए:

चरण 1: अपने ईपीएफ खाते में लॉग इन करें https://unifiedportal-mem अपने यूएएन और पासवर्ड के साथ .epfindia.gov.in/memberinterface/

चरण 2: ‘प्रबंधित करें’ अनुभाग के अंतर्गत ड्रॉप-डाउन सूची से ‘केवाईसी’ विकल्प पर क्लिक करें।

चरण 3: केवाईसी जानकारी बदलने के लिए प्रपत्र प्रदर्शित किया जाएगा। आपको प्रासंगिक जानकारी दर्ज करनी होगी, जैसे कि आपका पैन, आधार, पासपोर्ट और बैंक खाता जानकारी।

चरण 4: जिस दस्तावेज़ को आप बदलना चाहते हैं उसके बगल में स्थित बॉक्स को चेक करें। दस्तावेज़ संख्या, आपका नाम जैसा कि दस्तावेज़ में दिखाई देता है, और कोई अतिरिक्त जानकारी, जैसे कि बैंक विवरण के मामले में IFSC और पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस के मामले में समाप्ति तिथि दर्ज करें।

चरण 5: ‘सहेजें’ विकल्प चुनें। यह आपकी जानकारी को ‘लंबित केवाईसी’ क्षेत्र में सहेज लेगा।

चरण 6: यदि आप नहीं चाहते कि आपकी जानकारी बदली जाए, तो आप EPFO ​​द्वारा सत्यापित किए जाने से पहले दस्तावेज़ के आगे ‘X’ चिह्न पर क्लिक करके केवाईसी प्रक्रिया को रोक सकते हैं।

चरण 7: इसके बाद, EPFO ​​आपकी जानकारी को संबंधित विभाग के रिकॉर्ड से सत्यापित करता है।

चरण 8: विवरण के सटीक मिलान होने पर दस्तावेज़ को सत्यापित के रूप में चिह्नित कर दिया जाता है।

विचार करने के लिए प्रमुख बिंदु

  • आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि जैसे अपने केवाईसी दस्तावेजों से प्रदान किए गए विवरणों में कोई विसंगति नहीं है। आपके केवाईसी दस्तावेज़ की सामग्री।

  • अपना कागजी कार्य अपलोड करने के बाद, आपके नियोक्ता से अनुमोदन प्रक्रिया में लगभग 2-3 दिन लगेंगे।

ईपीएफ के सदस्य जिनके केवाईसी विवरण पोर्टल में शामिल हैं, उनके दावे, निकासी, स्थानान्तरण, और इसी तरह से काफी तेजी से संसाधित होते हैं, और यह प्रक्रिया कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के लिए सरल है।

 

ईपीएफ यूएएन के लिए केवाईसी अपडेट करने के फायदे

एक बार आपके ईपीएफ खाते में आपकी केवाईसी जानकारी अपडेट हो जाने के बाद, आप कई लाभों का लाभ उठा सकेंगे। इनमें से कुछ नीचे सूचीबद्ध हैं:

  • केवल जब केवाईसी विवरण यूएएन के साथ जोड़ा गया हो या ईपीएफ केवाईसी अपडेट होने के बाद ही ऑनलाइन निकासी के दावों को स्वीकार किया जा सकता है।
  • यदि केवाईसी जानकारी अद्यतित है, तो ईपीएफ खाते कर सकते हैं आसानी से स्थानांतरित किया जा सकता है।
  • सक्रियण के बाद, सदस्यों को उनके मासिक पीएफ के बारे में सूचित करने के लिए एक मासिक एसएमएस प्राप्त होता है।
  • यदि कोई सदस्य 5 साल की सेवा से पहले अपना पीएफ निकालता है, तो 10% ईपीएफ खाते में पैन अपडेट होने पर राशि पर टीडीएस लगाया जाएगा। अगर पैन को अपडेट नहीं किया जाता है, तो टीडीएस शुल्क बढ़कर 34.608% हो जाएगा

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