Here is how you can go about your EPF Withdrawal Online


Employee’s Provident Fund or EPF is a mandatory savings-cum-retirement scheme for employed designed by the Government of India. When the tenure of one’s job role nears its end, the employee can fall back on the corpus of this fund to assist their retired life. 

As per the rule, employees are expected to contribute 12% of their basic pay every month towards this fund.

How can one withdraw EPF?

In the wake of digitization attempts across the country, the process of withdrawing EPF is also online now. Here is how you can go about it:

  1. Visit the UAN portal
  2. Log in with the UAN and password. The applicant is also expected to enter the Captcha code correctly
  3. Click on the “Manage” tab and select the “KYC” to check whether KYC details like Aadhaar, PAN and corresponding bank details are verified or not
  4. Once the KYC details are verified, go to the “Online Services” tab and select the option “Claim (Form-31 and 10C)” from the drop-down menu present there
  5. A screen with bank details will pop up. The candidate has to enter the bank account number and click on “Verify”. 
  6. Click on “Yes” to sign the certificate virtually noting the undertaking and then proceed further
  7. Click on “Proceed for Online Claim”
  8. In the claim form, select the type of claim you require like “full EPF settlement”, “EPF part withdrawal”, or “pension withdrawal”, under the tab “I want to apply for”. 
  9. Select the “PF Advance (Form 31)” to withdraw
  10. Click on the certificate and submit an application

Things you need to know before you go about your EPF withdrawal

  • Money from the EPF account cannot be withdrawn during the tenure of one’s employment, unlike the provisions offered by a bank account. EPF is a long-term retirement savings scheme that can only be retrieved after one’s retirement.
  • Partial withdrawal in case of a medical emergency, purchasing of a house, construction of a house, higher education is permitted. Partial withdrawal, as a provision, is available online.
  • The EPF corpus can be withdrawn if a person faces unemployment before retirement due to lockdown or retrenchment.
  • The EPF subscriber has to declare unemployment in order to withdraw the EPF amount.
  • As per new rules, EPFO allows the withdrawal of 75% of the EPF corpus after 1 month of unemployment. The remaining 25% can be transferred to a new EPF account after gaining new employment, thereby assuring employees financially in trying times.
  • Tax is deducted at source on premature withdrawal of the EPF corpus. However, if the entire amount is less than ₹50,000, then TDS is not applicable. It is noteworthy that if an employee provides PAN with application, the TDS is 10%. Otherwise, it would be 30% plus tax. Form 15H/15G is a declaration form which states that a person’s total income is not taxable and thus, TDS is avoidable. 

Summing it up

In this manner, one can apply online for EPF withdrawal and claim the corpus funds within a few days, without even having to move out of one’s house!

यहां बताया गया है कि आप अपने ईपीएफ निकासी ऑनलाइन के बारे में कैसे जा सकते हैं

कर्मचारी भविष्य निधि या ईपीएफ भारत सरकार द्वारा डिजाइन की गई एक अनिवार्य बचत-सह-सेवानिवृत्ति योजना है। जब किसी की नौकरी की भूमिका का कार्यकाल समाप्त होने के करीब होता है, तो कर्मचारी अपने सेवानिवृत्त जीवन की सहायता के लिए इस फंड के कोष पर वापस आ सकता है। 

नियम के अनुसार, कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे इस फंड में हर महीने अपने मूल वेतन का 12% योगदान करें।

ईपीएफ कैसे निकाल सकते हैं?

देश भर में डिजिटलीकरण के प्रयासों के मद्देनजर, EPF को वापस लेने की प्रक्रिया भी अब ऑनलाइन हो गई है। . यहां बताया गया है कि आप इसके बारे में कैसे जा सकते हैं:

  1. यूएएन पोर्टल पर जाएं
  2. यूएएन और पासवर्ड के साथ लॉग इन करें। आवेदक से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह कैप्चा कोड सही ढंग से दर्ज करे
  3. “प्रबंधित करें” टैब पर क्लिक करें और यह जांचने के लिए “केवाईसी” चुनें कि आधार, पैन और संबंधित बैंक विवरण जैसे केवाईसी विवरण सत्यापित हैं या नहीं
  4. li>केवाईसी विवरण सत्यापित होने के बाद, “ऑनलाइन सेवाएं” टैब पर जाएं और वहां मौजूद ड्रॉप-डाउन मेनू से “दावा (फॉर्म-31 और 10सी)” विकल्प चुनें
  5. ए बैंक विवरण के साथ स्क्रीन पॉप अप होगी। उम्मीदवार को बैंक खाता संख्या दर्ज करनी होगी और “सत्यापित करें” पर क्लिक करना होगा। 
  6. प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए “हां” पर क्लिक करें और फिर आगे बढ़ें
  7. क्लिक करें “ऑनलाइन दावे के लिए आगे बढ़ें” पर
  8. दावा फॉर्म में, “पूर्ण ईपीएफ निपटान”, “ईपीएफ आंशिक निकासी”, या “पेंशन निकासी” जैसे दावे के प्रकार का चयन करें, टैब “I” के तहत के लिए आवेदन करना चाहते हैं”। 
  9. वापस लेने के लिए “पीएफ एडवांस (फॉर्म 31)” चुनें
  10. प्रमाण पत्र पर क्लिक करें और एक आवेदन जमा करें

ईपीएफ निकासी के बारे में जाने से पहले आपको जो बातें जाननी चाहिए

  • ईपीएफ खाते से पैसा किसी के रोजगार के कार्यकाल के दौरान नहीं निकाला जा सकता है, जैसा कि बैंक खाते द्वारा प्रदान किए गए प्रावधानों के विपरीत है। ईपीएफ एक लंबी अवधि की सेवानिवृत्ति बचत योजना है जिसे केवल सेवानिवृत्ति के बाद ही प्राप्त किया जा सकता है।
  • चिकित्सकीय आपात स्थिति, घर खरीदने, घर बनाने, उच्च शिक्षा के मामले में आंशिक निकासी की अनुमति है। आंशिक निकासी, एक प्रावधान के रूप में, ऑनलाइन उपलब्ध है।
  • यदि कोई व्यक्ति लॉकडाउन या छंटनी के कारण सेवानिवृत्ति से पहले बेरोजगारी का सामना करता है, तो ईपीएफ कोष को वापस लिया जा सकता है।
  • ईपीएफ ग्राहक को घोषणा करनी होगी ईपीएफ राशि निकालने के लिए बेरोजगारी।
  • नए नियमों के अनुसार, ईपीएफओ 1 महीने की बेरोजगारी के बाद ईपीएफ कोष का 75% निकालने की अनुमति देता है। शेष 25% नया रोजगार प्राप्त करने के बाद एक नए ईपीएफ खाते में स्थानांतरित किया जा सकता है, जिससे कर्मचारियों को मुश्किल समय में आर्थिक रूप से आश्वस्त किया जा सकता है।
  • ईपीएफ कॉर्पस की समयपूर्व निकासी पर स्रोत पर कर काटा जाता है। हालांकि, अगर पूरी राशि ₹50,000 से कम है, तो टीडीएस लागू नहीं है। उल्लेखनीय है कि यदि कोई कर्मचारी आवेदन के साथ पैन प्रदान करता है तो टीडीएस 10% है। अन्यथा, यह 30% से अधिक कर होगा। फॉर्म 15एच/15जी एक डिक्लेरेशन फॉर्म है जिसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति की कुल आय कर योग्य नहीं है और इस प्रकार, टीडीएस परिहार्य है। 

इसे सारांशित करना

इस तरीके से, कोई व्यक्ति ईपीएफ निकासी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है और कुछ दिनों के भीतर, घर से बाहर निकले बिना भी कॉर्पस फंड का दावा कर सकता है!

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